ECHS वालों के लिए खुशखबरी , वरिष्ठ नागरिकों के दवाओं और रेफरल को लेकर केंद्र सरकार ने दी सौगात। जानकार ख़ुशी होगी।

Prakash
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Anokha News Update
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मौजूदा ईसीएचएस (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी लाभार्थियों, जिसमें सुपर वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, उनको ECHS पॉलीक्लिनिक (पीसी) से दवाएँ प्राप्त करनी होती हैं। यह दवाएँ सूचीबद्ध (मान्यता प्राप्त) अस्पतालो से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दी जाती हैं।

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यह प्रक्रिया पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए काफी असुविधाजनक साबित हो रही है, समस्याएँ तब और बढ़ जाती हैं जब छुट्टियों या बंद दिनों के कारण ECHS पॉलीक्लिनिक से दवाएँ नहीं मिल पातीं, या दवाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। ऐसी स्थिति में दवाएँ अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) से प्राप्त की जाती हैं और मरीजों को दी जाती हैं। ALC को अनिवार्य रूप से 24 घंटे के भीतर दवाएँ प्रदान करनी होती है लेकिन कई बार भौगोलिक या अन्य बाधाओं के कारण ALC इस समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं।

ECHS NEWS UPDATE – वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत समस्याएँ:

मौजूदा ईसीएचएस दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध (मान्यता प्राप्त) अस्पतालो से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दवाएँ ECHS पॉलीक्लिनिक (पीसी) से प्राप्त करनी होती हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न कर रही है:

  1. असुविधा:
    • सुपर वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए बार-बार पॉलीक्लिनिक (पीसी) जाना कठिन होता है।
    • छुट्टियों या बंद दिनों के कारण दवाएँ समय पर नहीं मिल पातीं।
  2. दवाओं की अनुपलब्धता:
    • पॉलीक्लिनिक (पीसी) में दवाओं की कमी होने पर, दवाएँ अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) से प्राप्त की जाती हैं।
    • अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) को 24 घंटे के भीतर दवाएँ प्रदान करनी होती हैं यदि वह नगरपालिका सीमा के भीतर हो और 72 घंटे के भीतर यदि वह नगरपालिका सीमा के बाहर हो। लेकिन कई बार भौगोलिक या अन्य बाधाओं के कारण अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) इस समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं।

ECHS NEWS : नई व्यवस्था के तहत स्व-खरीद की अनुमति

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, नई व्यवस्था के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभार्थियों को 3 दिनों तक की दवाओं की स्वयं खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:

  1. आपातकालीन या रेफरल के बाद की स्थिति:
    • यदि निजी अस्पताल में परामर्श छुट्टी या एमएसटीबी (Medical Store Time Block) के दिन होता है, तो लाभार्थी उस दिन के लिए दवाएँ स्वयं खरीद सकते हैं।
    • यदि परामर्श के दिन के बाद लगातार एक से अधिक छुट्टियाँ या एमएसटीबी होते हैं, तो वे इस अंतराल के लिए अधिकतम तीन दिनों तक की दवाएँ खरीद सकते हैं।
    • यदि अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) द्वारा दूरस्थ स्थान पर 48 घंटे या 72 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो पूर्व सैनिक बाजार से दवाएँ खरीद सकते हैं और इसकी लागत अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) विक्रेता से ECHS नीति के अनुसार वसूली जाएगी।
  2. पुरानी बीमारियों के लिए दवाएँ:
    • पुरानी बीमारियों के लिए निरंतर दवाओं के मामले में पैरा 2 (a) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लाभार्थियों को एम्पैनल्ड अस्पताल की यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी चाहिए। (इसके लिए आदेश की कॉपी देखे)
  3. प्रामाणिकता की पुष्टि:
    • ऐसी खरीद की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी ओआईसी (Officer-in-Charge) ईसीएचएस पीसी की होगी। उन्हें प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन पर “प्रामाणिक” का समर्थन करना होगा और इसे भौतिक रूप से हस्ताक्षरित करना होगा।

ECHS NEWS UPDATE: इसके लाभ और अपेक्षित परिणाम

  1. अधिक सुविधा:
    • यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लाभार्थियों के लिए राहत प्रदान करेगी जो बार-बार पॉलीक्लिनिक (पीसी) जाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि सुपर वरिष्ठ नागरिक।
  2. समय पर दवाओं की उपलब्धता:
    • स्व-खरीद की अनुमति मिलने से दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे मरीजों की चिकित्सा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
  3. प्रक्रिया की सरलता:
    • दवाओं की स्व-खरीद की प्रक्रिया से लाभार्थियों को कम कठीनाई का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी चिकित्सा देखभाल में सुधार होगा।
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